आयोग ने जांच कर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 व आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों और इस मामले में लागू अन्य कानून के तहत उचित कार्रवाई करने के आदेश भी दिया है।
2.
उन पर भारतीय दण्ड संहिता के संगत प्रावधानों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951, निर्वाचनों का संचालन नियम,1961, आयोग द्वारा जारी किये गये निर्देशों व अनुदेशों के अधीन व इस मामले में लागू होने वाले अन्य कानून के तहत उचित कार्यवाही की जाये।
3.
पुलिस पहले उचित जाँच करे और एसएमएस भेजने वाले का पता लगाए तथा भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 तथा आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों और इस मामले में लागू अन्य कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाए।
4.
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 (कानूनी नियम एवं आदेश) के नियम 7 नाम निर्देशनों के सूचना के संबंध में रिटर्निंग ऑफीसर तथा सहायक रिटर्निंग ऑफीसर अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ को प्रारूप 3 क में प्रतिदिवस नाम निर्देशनों की सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को फैक्स अथवा ई-मेल आई. डी. [email protected] पर स्केन कर भेजने तथा प्राप्ति की पुष्टि का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।